कासगंज : मदिरा विक्री पारदर्शिता हेतु यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप का उपयोग करने की अपील

कासगंज, 11 जून 2026। जिला आबकारी अधिकारी कासगंज श्री संजय कुमार सिंह ने जनपदवासियों एवं मदिरा उपभोक्ताओं से अपील की है कि मदिरा क्रय करते समय उत्पाद की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा विकसित “UP EÛcise Citizen App” का उपयोग अवश्य करें।
उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त फुटकर मदिरा दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेंड्स एवं बार अनुज्ञापनों पर पारदर्शी एवं उपभोक्ता हितैषी व्यवस्था लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक मदिरा की बोतल, कैन अथवा टेट्रा पैक पर लगाए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर उत्पाद की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि”UP EÛcise Citizen App” को गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करने पर संबंधित मदिरा के ब्रांड का नाम, एमआरपी तथा अन्य आवश्यक विवरण तत्काल प्रदर्शित हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने में सुविधा होती है।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा समस्या की स्थिति में आबकारी विभाग के टोल-फ्री नंबर 14405 तथा कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर 9454466019 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐप में उपलब्ध “Grievance” विकल्प के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
जिला आबकारी अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे केवल क्यूआर कोड युक्त एवं सीलबंद मदिरा ही निर्धारित एमआरपी पर पीओएस मशीन से स्कैन कराकर खरीदें। साथ ही दुकान के आसपास अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान न करें, क्योंकि यह विधि-विरुद्ध है तथा उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी समारोह, होटल, बैंक्वेट हॉल, विवाह, जन्मदिन, वर्षगांठ, पार्टी अथवा अन्य आयोजनों में बिना वैध अवकेशनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए मदिरा परोसना नियमों के विरुद्ध है, जिसके लिए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
श्री सिंह ने जनसामान्य से अवैध मदिरा बिक्री, अनियमितताओं अथवा अन्य शिकायतों की सूचना तत्काल आबकारी विभाग को देने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

Leave a Comment