उर्वरकों की महंगे दामों पर बिक्री एवं उनके अवैध परिसंचलन को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों के क्रम में के0के0 सिंह, जिला कृषि अधिकारी-प्रयागराज द्वारा अपनी टीम के साथ दि0, 26.09.2024 को नैनी रैक प्वाईंट पर प्लेस हुयी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी की फास्फेटिक उर्वरकों की रैक का निरीक्षण किया गया तथा रैक प्वाईंट से ही उर्वरक सम्भार का प्रेषण फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को कराया गया। उर्वरकों से लोड किये जा रहे ट्रकों की जॉंच की गयी एवं उनको निर्गत किये गये ई-वे बिल/इनवाइस का गहनता से परीक्षण किया गया। उर्वरक फुटकर विक्रेता जिनको उक्त उर्वरकों की आपूर्ति की गयी है, को चिन्हित करते हुये क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से उनके प्रतिष्ठान को आपूर्तित उक्त फास्फेटिक उर्वरकों की मात्रा का भौतिक सत्यापन कराया गया।
अन्तर्राज्यीय सीमाओं के निकटवर्ती विकास खण्ड़ों में कृषि, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमों का गठन कराकर उर्वरकों के अवैध परिसंचरण को रोकने के लिये निरन्तर निगरानी की जा रही है एवं अन्तर्राज्यीय सीमा के निकटवर्ती स्थापित उर्वरक प्रतिष्ठानों पर क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से औचक निरीक्षण कराकर पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित स्टाक के सापेक्ष उपलब्ध भौतिक स्टाक का सत्यापन कराया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से उर्वरकों का अवैध परिसंचरण न होने पाये। जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज के निर्देशानुसार दिनांक 25 से 30 सितम्बर, 2024 के मध्य अभियान चलाकर जनपद में स्थापित समस्त उर्वरक प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध भौतिक स्टाक का सत्यापन क्षेत्रीय कार्मिकों के माध्यम से कराया जा रहा है ताकि किसी भी दशा में उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिसंचरण न होने पाये।
उर्वरकों की कालाबाजारी, महंगे दामों पर बिक्री एवं अवैध परिसंचलन को रोकने के उद्देश्य से जिला कृषि अधिकारी कार्यालय प्रयागराज में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका मोबाईल नं0-7839882319 है। कृषक भाई उर्वरक से सम्बन्धित अपनी समस्त समस्याओं के सम्बन्ध में उक्त मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त होने वाली समस्याओं/शिकायतों को शिकायत रजिस्टर में अंकित करते हुुये, प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण कराया जायेगा। उर्वरक निरीक्षकों द्वारा निरन्तर क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुये उर्वरक प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है तथा कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संदिग्ध उर्वरक स्टाक से नमूने ग्रहित कर उनका परीक्षण प्रयोगशाला में कराया जा रहा है एवं मानक के अनुरूप परिणाम प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता है।
समस्त थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि कृषक भाईयों को उनकी जोत/खतौनी के आधार पर, संस्तुत मात्रा में ही उर्वरकों का विक्रय निर्धारित मूल्य पर किया जाये। यदि उर्वरकों की कालाबाजारी, महंगे दामों पर विक्रय, जमाखोरी, टैगिंग, अवैध परिसंचरण आदि की स्थित प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेतता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955, उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं उर्वरक परिसंचलन आदेश-1973 के सुुसंगत प्राविधानान्तर्गत कठोर विधिक कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।
कृषि विभाग, प्रयागराज कृषक भाईयों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की स-समय आपूर्ति कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858