फर्रूखाबाद (द दस्तक 24):
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण)' एवं 'OperationConviction' के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशों के क्रम में अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी एवं पैरवीकारों द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
क्या था मामला ?
कोतवाली कायमगंज के अभियुक्त अंकित पुत्र राधेश्याम, निवासी तुर्क ललैया, कोतवाली कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मु०अ०सं० 204/2021 (वाद संख्या 92/2021) के तहत धारा 363, 366, 376 भा०द०वि० व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया था।
पुलिस विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) प्रेषित किया गया था।
न्यायालय का फैसला:
फर्रुखाबाद फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष (एडीजीसी श्री तेज सिंह राजपूत व एडीजीसी श्री विकास कटियार), कोर्ट पैरोकार (कांस्टेबल श्रीकृष्ण) तथा कोर्ट मोहर्रिर (हेड कांस्टेबल राजेश कुमार) की अथक मेहनत व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष जज पॉक्सो कोर्ट ने 07.10.2026 को अभियुक्त अंकित को दोषी ठहराया। न्यायालय ने अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।