विशेष कैम्प की निगरानी हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदेय स्थलों का भ्रमण किया जायेगा। विशेष कैम्प में नाम शामिल किए जाने संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित मतदाता अपनी अद्यतन फोटो, जन्मतिथि एवं निवास से संबंधित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां तथा यदि परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र की संख्या उपलब्ध है, तो उसे लेकर आएं।
ऐसे पात्र व्यक्तियों (पुरूष/महिला) जिनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है और 01.01.2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके/रहे हैं, वह अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करा सकते हैं। नये मतदाता बनने हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नाम को हटाने हेतु फार्म-7 एवं विद्यमान निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि के सुधार, निवास स्थानान्तरण, दिव्यांग चिन्हांकन व डुप्लीकेट पहचान पत्र हेतु फार्म-8 आयोग द्वारा संचालित पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन अथवा अपने संबंधित मतदेय के बी0एल0ओ0 के पास भरकर आवेदन जमा कर सकते है।
उन्होने समस्त नागरिकों से अपील कि है कि शत-प्रतिशत मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने एवं शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराये जाने में आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।
उन्होने समस्त नागरिकों से अपील कि है कि शत-प्रतिशत मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने एवं शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराये जाने में आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।