आजमगढ़ : जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के माफिया डॉन ध्रुव सिंह कुण्टू के नाम एवं प्रमुख अजमतगढ़ वंदना सिंह,भाभी किरण सिंह भतीजे अभिषेक सिंह एवं कुलदीप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर के नाम कुल 28 बीघा की जमीन रस्ती खर्रा में मौजूद है जिस पर गन्ना और धान की फसल उगाई गई है मंगलवार को दोपहर लगभग 3:00 बजे जीयनपुर कोतवाल नंद कुमार तिवारी तहसीलदार बृजेन्द्र कुमार उपाध्याय और भारी फोर्स मौके पर पहुंचकर 21 बीघे जमीन को दूँगी पीटकर झंडी लगाते हुए जब्ती की कार्रवाई शुरू की। जिसकी बाजार मूल्य कुल लागत 99लाख 39 हजार600 रुपए है। तहसीलदार सगड़ी बृजेंद्र कुमार उपाध्याय को उक्त प्रॉपर्टी के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जप्त की गई भूमि पर खड़ी फसलों को नीलाम किया जाएगा। जब्ती की कार्रवाई से माफिया के समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके पूर्व में भी 1 जुलाई एवं 10 अगस्त को जीयनपुर अजमतगढ़ आदि जगहों पर करोड़ों की प्रॉपर्टी को पुलिस ने जप्ती की कार्यवाही की थी। आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर तहसीलदार सगड़ी व जीयनपुर प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स के साथ उत्तर प्रदेश का टॉप टेन अपराधी कुख्यात माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की संपत्ति कुर्क करने ग्राम खर्रास्तीपुर पहुंचे जहां डुगडुगी पिटवा कर संपत्ति को कुर्क किया गया इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जीयनपुर प्रभारी निरीक्षक नंदकुमार तिवारी सगड़ी तहसीलदार जितेंद्र कुमार उपाध्याय राजस्व कर्मी व पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र के खर्रास्तीपुर गांव पहुचे और प्रदेश का टॉप टेन दुर्दांत अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह पुत्र स्वर्गीय रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर की अवैध संपत्ति को डुगडुगी पिटवाकर कुर्क किया गया बता दे ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के परिवार के नाम कई लोगों के पास अवैध संपत्ति थी जिसको प्रशासन ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क किया और अपने कब्जे में ले लिया करोड़ों में अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने बताया जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर तहसीलदार सगड़ी राजस्व टीम के साथ पहुंच कर अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया जिसके प्रशासक तहसीलदार सगड़ी होंगे आगे की कार्रवाई की जा रही है किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा वही इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ पैदा हो गई है।
पुलिस के अनुसार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं 467/ 2013 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित कुख्यात अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का एक संगठित अपराधी है जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए पूर्वांचल में सक्रिय है यह गैंग जनपद स्तर पर पंजीकृत है जिसका नंबर D-11 है अभियुक्त उपरोक्त स्वयं इस गैंग का लीडर है तथा गैंग में कुल 8 सक्रिय सदस्य है अभियुक्त कुंटू सिंह पंजीकृत गैंग के सदस्यों के अतिरिक्त भी जनपद आजमगढ़ में आसपास के जनपदों के कुख्यात अपराधियों से गठजोड़ कर अपराध करता रहता है अभियुक्त कुंटू सिंह के जीवन यापन का साधन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है तथा अक्सर आर्थिक भौतिक लाभ के लिए अपराध कारित करके जेल में ही रहता है किंतु अभियुक्त ने जेल के अंदर से ही अपने अपराधिक गैंग का संचालन करते हुए अवैध रूप से धनार्जन कर नामी बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली है अभियुक्त कुंटू सिंह का जनपद आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में भय व आतंक व्याप्त है जिस कारण उसके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता है चुनावी प्रक्रिया में अभियुक्त द्वारा वोटरों को भी धमकाया जाता है।इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के पत्र संख्या 879(2)/ न्याय – सहायक दिनांक 17.10.2020 के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 17.11.2020 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह , अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी श्री अजय कुमार यादव के कुशल निर्देशन में तहसीलदार सगड़ी श्री विजेन्द्र कुमार उपाध्याय लेखपाल अभिमन्यु राम व मय राजस्व टीम व प्रभारी निरीक्षक श्री नन्द कुमार तिवारी, व0उ0नि0 संजय सिंह, उ0नि0 उमेश कुमार मय हमराह कर्मचारीगण के साथ ग्राम खर्रारास्तीपुर में उत्तर प्रदेश के टाप टेन व दुर्दान्त अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्रप्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ की अवैध सम्पत्ति को कुर्क करने के सम्बन्ध में निम्न अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया। 1. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/8 रकवा 0.753 हे0 जो ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र रूद्रप्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 16,56,600.00 रूपया निर्धारित किया गया है, को कुर्क किया गया। 2. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/4 रकवा 1.506 हे0 जो अभियुक्त की पत्नी वन्दना सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर जनपद आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 33,13,200.00 रूपया निर्धारित किया गया है, को कुर्क किया गया। 3. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 7/24 रकवा 1.757 हे0 जो अभियुक्त की भाभी किरन सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 38,65,400.00 रूपया निर्धारित किया गया है, को कुर्क किया गया। 4. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/24 रकवा 0.251 हे0 जो अभियुक्त के भतीजे अभिषेक पुत्र स्व0 अशोक निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 5,52,200.00 रूपया निर्धारित किया गया है, को कुर्क किया गया। 5. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/24 रकवा 0.251 हे0 जो अभियुक्त के भतीजे कुलदीप पुत्र स्व0 अशोक निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 5,52,200.00 रूपया निर्धारित किया गया है, को कुर्क किया गया। कुर्क की गयी सम्पत्ति का मूल्य 99,39,600.00 रूपया व कुल 21 बीघा जमीन है
अजय कुमार
जिला ब्यूरो चीफ
आजमगढ