प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम रु0 25.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है। योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्त पोषित इकाइयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का प्रविधान है। योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक www.kviconline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आँनलाइन आवेदन कर सकता है तथा वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी/लाभार्थी से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित है। अधिक जानकारी हेतु जनपद के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से सम्पर्क भी कर सकते है।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858