कासगंज में मध्यस्थता अभियान संचालित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज ।विज्ञप्तिमाननीय उत्त्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के निर्देशानुसार जनपद कासगंज में “मध्यस्थता अभियान 2.0” संचालित है । इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित सुलह योग्य वादों का आपसी सहमति, संवाद एवं मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र, सरल एवं कम व्यय में निस्तारण कराना है । अभियान के अन्तर्गत वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, धारा 138 Ni Act अधिनियम (चेक बाउंस), मोटर दुर्घटना दावा, सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद, वाणिज्यिक विवाद तथा अन्य सुलह योग्य मामलों को मध्यस्थता हेतु चिन्हित किया जा रहा है । सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा जनसामान्य से अपील की जाती है कि वे अपने सुलह योग्य मामलों के निस्तारण हेतु मध्यस्थता प्रक्रिया का लाभ उठाएं तथा आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कर न्यायालयों का समय एवं अनावश्यक समय बचाने में सहयोग प्रदान करें । मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले समझौते को विधिक मान्यता प्राप्त होती है । तथा पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासंगज अथवा सम्बन्धित न्यायालय में सम्पर्क कर अपने वाद को मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये मो0 नं0 8192815792 पर सम्पर्क कर सकते हैं । शालिनी विधेय,दिनांक-09-07-2026

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