फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 25 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के तहत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के निर्देशों के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
वर्ष 2018 में कोतवाली फर्रुखाबाद में मु0अ0सं0 434/2018, वाद संख्या 51/2018, धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना पूरी कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 25 अगस्त 2026 को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो कोर्ट द्वारा अभियुक्त धर्मवीर पुत्र रामप्रसाद निवासी नौशेरा, थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद को दोषसिद्ध किया गया।
न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार इस अभियोजन में एडीजीसी श्री विकास कटियार, एडीजीसी श्री तेज सिंह, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल प्राची तथा पैरोकार कांस्टेबल राजीव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
