फर्रुखाबाद:गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्त को 5 वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 अगस्त 2026 अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला कोतवाली फतेहगढ़ से संबंधित मु0अ0सं0-244/2004 एवं वाद संख्या 174/2004 का है। इसमें अभियुक्त महेश पुत्र रैवारी कंजड़ निवासी कालोनी कला, कोतवाली फतेहगढ़ के विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना पूरी कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने 19 अगस्त 2026 को अभियुक्त महेश को दोषसिद्ध कर पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रभावी पैरवी में इनकी रही भूमिका

मामले की पैरवी में एडीजीसी श्री शैलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल राजेन्द्र कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल मनोज कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों को न्यायालय से प्रभावी सजा दिलाने के लिए अभियोजन से समन्वय स्थापित करते हुए मामलों में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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