फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 30 मई 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के तहत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। प्रभावी अभियोजन और सशक्त पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त अवनीश पुत्र मुन्नालाल निवासी दहेलिया, कोतवाली मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध वर्ष 2017 में कोतवाली मोहम्मदाबाद में मु0अ0सं0 336/2017 के अंतर्गत धारा 354 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दिनांक 30 मई 2026 को आरोपी अवनीश को दोषसिद्ध करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में प्रभावी पैरवी और अभियोजन कार्य में एडीजीसी श्री तेज सिंह, एडीजीसी श्री विकास कटियार, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल प्राची तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल बिपिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस विभाग ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन के तहत निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके।
