फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 30 मई 2026 जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन पक्ष के अथक प्रयासों के चलते दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के अभियान के तहत यह सफलता प्राप्त हुई है।
पहले मामले में थाना नवाबगंज में वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमा संख्या 70/2019, धारा 306 आईपीसी (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) के आरोपी नसीम पुत्र जान मोहम्मद निवासी बराकेशव, थाना नवाबगंज, फर्रुखाबाद को न्यायालय ने दोषी करार दिया। मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के आधार पर एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट ने 30 मई 2026 को आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में एडीजीसी अभिषेक कुमार सक्सेना, कोर्ट मोहर्रिर प्रियंका चाहर तथा पैरोकार कृष्णवीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वहीं दूसरे मामले में थाना जहानगंज में वर्ष 2006 में दर्ज मुकदमा संख्या 250/2006, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सुनील पुत्र मसाल तेली निवासी चुरसाई, थाना जहानगंज, फर्रुखाबाद को भी न्यायालय ने दोषी ठहराया। मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने लगातार प्रभावी पैरवी की।
स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने 30 मई 2026 को आरोपी सुनील को दो वर्ष एक माह के साधारण कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में एडीजीसी राजीव कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार तथा पैरोकार मोहित कुमार की सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से उन्हें सजा दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिससे कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
