सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता को राहत: BJP सांसद के निर्वाचन को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस उम्मीदवार हाफिज राशिद अहमद चौधरी की चुनाव याचिका बहाल कर दी। चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में असम की करीमगंज सीट से भाजपा के कृपानाथ मल्लाह के निर्वाचन को चुनौती दी थी। पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए कहा, “हम चुनाव याचिका को हाईकोर्ट की फाइल में बहाल करते हैं, ताकि ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार उस पर विचार किया जा सके।”

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने चौधरी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि उसे चार अप्रैल, 2025 के गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखने का कोई कारण नहीं दिखता, जिसमें चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी। पीठ ने कहा कि भ्रष्ट आचरण के आरोप साबित होने पर दोषसिद्धि के अलावा अधिकतम छह साल की अयोग्यता जैसे कानूनी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन जरूरी है। लौटाए गए उम्मीदवार को निर्धारित प्राधिकारी की ओर से सत्यापित और चुनाव याचिकाकर्ता के अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित सही प्रति देना भी जरूरी है। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि सभी मामलों पर लागू होने वाला कोई सामान्य सिद्धांत तय नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि केवल पर्याप्त अनुपालन को पर्याप्त नहीं माना जाएगा।

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