जौनपुर:जनपद में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 10 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक जनपद जौनपुर में रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाया गया है। इस कर्फ्यू में कुछ आवश्यक कार्यों को छूट दी गई है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सेवाएं, आवश्यक वस्तु यथा दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, आपूर्ति पूर्व की भांति बनी रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर्स,स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप जुड़े व्यक्तियों की ड्यूटी संबंधी आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा तथा उनका परिचय पत्र ही पास की तरह माना जाएगा। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा रेल बस अथवा फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनांक को पास की तरह मान्य होगा। चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर टिकट दिखाना होगा। समस्त प्रकार की माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे l सफाई एवं स्वच्छता , स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे ,रोडवेज इत्यादि सेवा से संबंधित अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा l निर्माण कार्य , एक्सप्रेसवे, बड़े पुल एवं सड़कें लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे l मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल सब्जी खरीद बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगाl कोविड-19 के दिशानिर्देशों का अनुपालन कराना होगा अन्य आवश्यक सेवाएं सुरक्षा सेवाएं यथा सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम ,टेलीकॉम मेंटेनेंस मेंस आपातकालीन मेंटेनेंस सेवा प्रदाता यथा इलेक्ट्रीशियन ,प्लंबर एसी रिपेयरिंग इत्यादि आपातकालीन सर्विस वर्क्स हेतु कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे lऔद्योगिक कारखाने जिसमें आईटी एवं आईटी आईएस आईटी इनबिल्ट सर्विस से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए चलते रहेंगे इसके कर्मियों को नाइट ड्यूटी एक परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।