जौनपुर। उत्तर प्रदेश प्रसाशन ने कोराना पासिटिव केश 600 से कम होने पर आंशिक कर्फ्यू हटाने का आदेश जारी कर दिया है।दो जून 21 से जौनपुर में अब दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी।दुकानदारों और ग्राहकों कोवीड गायीड लाइन का पालन करना होगा। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही संभव है।बिना मास्क के पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर दस हजार रूपए जुर्माना होगा।