फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 03 जुलाई 2026 शहर कोतवाली पुलिस ने फायरिंग, मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 की बढ़ोतरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देव मिश्रा पुत्र स्वर्गीय डब्बू मिश्रा, निवासी बाग कुंचा, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद को गिरफ्तार किया।
यह था मामला
पुलिस के मुताबिक, 21 जून 2026 को वादी उत्कर्ष मिश्रा उर्फ भूरा ने कोतवाली फर्रुखाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई तथा बाद में जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस शिकायत के आधार पर मुकदमा संख्या 126/2026 पंजीकृत किया गया था।
पूछताछ में किया घटना का खुलासा
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकार किया कि 20 जून 2026 की रात पुरानी रंजिश के कारण उत्कर्ष मिश्रा और उसके साथियों से विवाद हुआ था। इसके बाद रास्ते में रोककर मारपीट की गई और गुस्से में आकर उसने तथा एक अन्य व्यक्ति ने फायरिंग की। हालांकि, गोली चलने से पहले ही पीड़ित जमीन पर गिर गया, जिससे वह बाल-बाल बच गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध कोतवाली फर्रुखाबाद में मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान मामले सहित उसके विरुद्ध कुल छह आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।
बरामदगी
एक अवैध तमंचा (315 बोर), दो जिंदा कारतूस (315 बोर)
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गहलोत, उपनिरीक्षक ज्ञान प्रकाश पाण्डेय, कांस्टेबल पवन कुमार एवं कांस्टेबल रामू शामिल रहे।
