फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 जुलाई 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के तहत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कठोर दंड दिलाने के अभियान में फतेहगढ़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार, मोहित पुत्र संतराम उर्फ शम्भू निवासी पुवायां, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर के खिलाफ वर्ष 2017 में मु0अ0सं0-193/2017 के तहत धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 20 जुलाई 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
