फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 08 जून 2026 विनियमित क्षेत्र में अवैध निर्माण, नियम विरुद्ध गेस्ट हाउस संचालन तथा अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त अभियान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 के तहत चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है और संबंधित पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विनियमित क्षेत्र में कुछ गेस्ट हाउसों का निर्माण एवं संचालन बिना सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराए किया जा रहा है, जो अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे 09 गेस्ट हाउसों को चिन्हित करते हुए उनके संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके अलावा ऐसे गेस्ट हाउस भी प्रशासन की जांच के दायरे में आए हैं, जिन्होंने पूर्व में मानचित्र स्वीकृत कराया था, लेकिन स्थल निरीक्षण में उनका संचालन स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया गया। इस श्रेणी में भी 09 गेस्ट हाउसों को चिन्हित कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं।
प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध भी कार्रवाई तेज कर दी है। अभियान के दौरान अब तक 09 अवैध प्लाटिंगकर्ताओं को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ नोटिस जारी कर वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि विनियमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा भूमि विकास कार्य निर्धारित नियमों एवं आवश्यक स्वीकृतियों के बिना किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मामलों में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
अधिकारियों का कहना है कि विनियमित क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं नियोजन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण और नियम विरुद्ध संचालन पर प्रशासन की कड़ी नजर, वैधानिक कार्रवाई जारी।
