फर्रुखाबाद:मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 703 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह, पात्र जोड़ों से ऑनलाइन आवेदन की अपील

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 08 सितम्बर 2026 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद फर्रुखाबाद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 703 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर कुल एक लाख रुपये तक की धनराशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने पात्र एवं इच्छुक जोड़ों से योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की है।

प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से होर्डिंग, बैनर और पंपलेट के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी। ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।

कन्या के नाम से होगा ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन https://www.cmsvy.upsdc.gov.in पर केवल कन्या के नाम से ऑनलाइन किया जाएगा। निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का पंजीकरण विकास खंड, नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के माध्यम से निःशुल्क कराया जा सकता है।

ये हैं पात्रता की प्रमुख शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए कन्या अथवा उसके अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। विवाह की तिथि को कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु प्रमाण के लिए शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे।

कन्या अविवाहित होने के साथ-साथ विधवा, परित्यक्ता या कानूनी रूप से तलाकशुदा होने की स्थिति में पुनर्विवाह के लिए भी योजना का लाभ ले सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के अभिभावकों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री अथवा स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी।

कन्या के खाते में डीबीटी से जाएंगे 64 हजार रुपये

योजना के तहत कन्या के दाम्पत्य जीवन एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए 64 हजार रुपये की सहायता राशि कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त विवाह के अवसर पर निर्धारित वैवाहिक उपहार सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर 21 हजार रुपये तक व्यय किए जाएंगे। इसमें साड़ी, पेटीकोट, चुनरी, पैंट-शर्ट का कपड़ा, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, ट्रॉली बैग, वेनिटी किट, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, कूलर, आयरन प्रेस, बेडशीट, कंबल, गद्दा/मैट्रेस, तकिया, सिन्होरा, चूड़ी एवं कंगन सहित अन्य सामग्री शामिल है।

विवाह समारोह के आयोजन के लिए भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर 15 हजार रुपये प्रति जोड़ा व्यय किए जाएंगे।

सभी धर्म और समुदाय के पात्र लोगों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी धर्मों, समुदायों एवं वर्गों के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। वर एवं कन्या के परिवार से किसी प्रकार का पंजीयन शुल्क या दान नहीं लिया जाएगा और विवाह पूरी तरह निःशुल्क कराया जाएगा।

जिला प्रशासन ने पात्र एवं इच्छुक परिवारों से निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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