फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 28 जुलाई 2026 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण)” के तहत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पॉक्सो न्यायालय ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹12,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, प्रमोद उर्फ बौना पुत्र रतीराम, निवासी ग्राम धर्मपुर, थाना कम्पिल, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 137/2022 के तहत धारा 363, 366, 376, 504 आईपीसी, 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)(Va), 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले में फतेहगढ़ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने 28 जुलाई 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा ₹12,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में प्रभावी पैरवी में एडीजीसी प्रदीप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी तेज सिंह तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी अमन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने इसे महिला सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता और “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
