अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन के संबंध में स्वामी को नोटिस जारी।
कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, कासगंज द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-72 के अंतर्गत अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त एक वाहन के संबंध में वाहन स्वामी को नोटिस जारी किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी, कासगंज की आख्या के अनुसार दिनांक 11 जुलाई, 2017 को अपराह्न लगभग 2ः30 बजे ग्राम गढ़ी दकपुरा, पटियाली-अलीगंज मार्ग पर चेकिंग के दौरान अवैध शराब के परिवहन/तस्करी में प्रयुक्त एक बजाज एक्ससीडी-125 मोटरसाइकिल (वाहन संख्या डीएल-8एसएए-1196) बरामद की गई थी। इस संबंध में अभियोग संख्या 79/2017 आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी को निर्देशित किया गया है कि वह नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त वाहन के संबंध में अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें।
निर्धारित अवधि में जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में संबंधित वाहन को नियमानुसार राज्य सरकार के पक्ष में राजसात (जब्त) किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
