फर्रुखाबाद:फतेहगढ़ न्यायालय से बड़ा फैसला, तीन अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 जनवरी 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के तहत एक पुराने मामले में न्यायालय से बड़ा फैसला आया है।

थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में वर्ष 2010 में पंजीकृत मु0अ0सं0-05/2010, वाद संख्या 333/2010, धारा 308, 336, 323, 504 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त राजकुमार पुत्र प्यारेलाल, राजेश्वर उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र प्यारेलाल एवं जितेन्द्र पुत्र राजेश्वर उर्फ राजेन्द्र सिंह निवासीगण दलेलगंज के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा की गई सतत निगरानी एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय एण्डी.जे.-07 / एनडीपीएस कोर्ट द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2026 को तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया।

माननीय न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 12,200-12,200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्री संजीव कुमार मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर महिला हेड कांस्टेबल सुशीला तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस विभाग ने इस निर्णय को प्रभावी पैरवी एवं न्यायिक प्रक्रिया की सफलता बताते हुए भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।