फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 नवम्बर 2025 कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब जिले में उपखनिजों का परिवहन केवल उन्हीं वाहनों से किया जा सकेगा जिन पर AIS 140 GPS Device लगा हो और जिसका इंटीग्रेशन विभागीय पोर्टल पर पूर्ण हो चुका हो।
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1638/आईटी सेल/2024 दिनांक 28 अक्टूबर 2025 के अनुसार राज्य में सभी उपखनिज परिवहन वाहनों का पंजीकरण विभागीय पोर्टल https://registration.vtsdgm.up-in/register पर कराना अनिवार्य किया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 नवम्बर 2025 से उपखनिज परिवहन हेतु ई-एमएम-11 प्रपत्र केवल उन्हीं वाहनों के लिए जारी होगा, जिनके वाहन पर स्थापित AIS 140 GPS Device विभागीय पोर्टल से Integrated होंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि— “जनपद में सभी खनन स्वामियों व परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण एवं GPS इंटीग्रेशन निर्धारित तिथि से पहले अवश्य पूर्ण कर लें। ऐसा न करने पर उनके वाहनों के लिए ई-एमएम-11 जारी नहीं किया जाएगा, जिससे खनिज परिवहन कार्य प्रभावित होगा।”
इसके साथ ही यह भी बताया गया कि जो परिवहनकर्ता शीघ्र पंजीकरण व GPS इंटीग्रेशन कराएंगे, उन्हें जनपद स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
तकनीकी सहायता या किसी प्रकार की जानकारी हेतु परिवहनकर्ता कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद (खनन अनुभाग) से संपर्क कर सकते हैं।
