पीलीभीत : ग्राम लालपुर के प्रधान एवं सचिव द्वारा सरकारी धन का बंदरबांट करने पर लगा जुर्माना ।

पीलीभीत : जितेन्द्र चौधरी पुत्र श्री कमल किशोर चौधरी नि0 246 गोदावरी स्टेट पीलीभीत के शपथ पत्र युक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2020 की जांच किये जाने हेतु जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी पीलीभीत को जांच अधिकारी एवं तकनीकी सहयोग हेतु अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, विकास खण्ड ललौरीखेडा को नामित किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.2021 के द्वारा प्रकरण की जांच आख्या प्रेषित की गई है। जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 16.09.2021 के द्वारा कामाक्षी गंगवार तत्कालीन ग्राम प्रधान व अमित दुबे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लाल को जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत के पत्र दिनांक 20.09.2021 के द्वारा 07 दिन के अन्दर साक्ष्यों सहित उत्तर दिये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत में खुली बैठकों का आयोजन न किया, प्राथमिक विद्यालयों मानपुर व लालपुर वर्ष 2017-18 में निर्मित शौचालय की छत से पानी टपकता पाया गया। जिस पर मु0रू0 35000/- की वसूली परिलक्षित होती है। मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के वास्तविक व्यय प्रमाणित करने हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना। पंचायत में कराये गये कार्यों में टेण्डर प्रक्रिया का पालन न किया जाना, विद्यालयों में मिट्टी पटान कार्य हेतु वास्तविक व्यय प्रमाणित करने हेतु माप पुस्तिका का उपलब्ध न कराया जाना है।
उक्त विन्दुओं पर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में श्रीमती कामाक्षी गंगवार तत्कालीन ग्राम प्रधान को जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्र दिनांक 15.01.2022 के द्वारा एवं अमित दुबे सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 15.01.2022 के द्वारा अनुस्मारक पत्र निर्गत किया गया। जिसके उपरान्त भी आज तक कोई उत्तर नही दिया गया। तत्कालीन ग्राम प्रधान पव सचिव के द्वारा शासकीय प्रक्रिया का अनुपालन न कर अपना उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।
जांच अधिकारी के द्वारा दुरूपयोगित धनराशि के वसूली किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये हैं। ग्राम प्रधान लालपुर के द्वारा दुरूपयोगित धनराशि मु0 रू0 38,477.00 के आधे भाग 19239.00 रू0 का बैंक ड्राफ्ट बनावाकर 07 दिन के अन्दर जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करायेंगी तथा ग्राम विकास अधिकारी/सचिव दुरूपयोगित धनराशि के आधे भाग 19238.00 रू0 का बैंक ड्राफ्ट बनाकर 07 दिवस के अन्दर जिला विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं।