फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 मई 2026 जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के निर्देश पर जनपद में मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न और हूटर के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। एआरटीओ (प्रवर्तन) सुभाष राजपूत एवं यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की गई।अभियान के दौरान 08 ट्रक प्रेशर हार्न का प्रयोग करते हुए पाए गए, जिन्हें मौके पर ही सीज कर दिया गया। इनमें से 04 ट्रक ओवरलोड भी मिले। संबंधित वाहनों पर कुल ₹2.01 लाख का जुर्माना लगाया गया।परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अब मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न और हूटर लगाने वाले डीलरों, मोटर गैराजों एवं वर्कशॉप संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके तहत 07 मई से 13 मई 2026 तक विशेष लक्ष्य आधारित अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान अवैध उपकरण हटवाने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त भी किया जाएगा।परिवहन विभाग ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। मोडिफाइड साइलेन्सर का प्रयोग करने वाले वाहनों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-151 एवं 149 पर दर्ज कराई जा सकती है। विभाग द्वारा शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन में अवैध रूप से पुर्जों की फिटिंग या अन्य परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 06 माह तक का कारावास, ₹5,000 तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। प्रथम अपराध पर 03 माह तक का कारावास, ₹10,000 तक का जुर्माना तथा ड्राइविंग लाइसेंस 03 माह तक के लिए निरस्त किए जाने का प्रावधान है।प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर या ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरण पाए जाएंगे, उनके खिलाफ चालान के साथ-साथ आरसी निलंबन की कार्रवाई भी प्राथमिकता से की जाएगी।
फर्रुखाबाद में मोडिफाइड साइलेन्सर और प्रेशर हार्न के खिलाफ सख्त अभियान, 8 ट्रक सीज, ₹2.01 लाख जुर्माना
