फर्रुखाबाद (द दस्तक 24):
उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार महिलाओं संबंधी अपराधों में त्वरित व प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फतेहगढ़ पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में थाना राजेपुर क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया है।
मुकदमे और विवेचना का विवरण:
अभियुक्त विजयवीर पुत्र सुन्दर सिंह (निवासी निविया, थाना राजेपुर, जनपद फतेहगढ़) के विरुद्ध थाना राजेपुर में मु०अ०सं० 80/2025 (वाद संख्या 385/2025) धारा 65(2), 351(3) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना पुलिस द्वारा मामले की निष्पक्ष विवेचना पूरी कर माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।
न्यायालय का निर्णय एवं सजा:
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा अदालत में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए प्रभावी पैरवी की गई। इन अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय पॉक्सो प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 27.10.2026 को अभियुक्त विजयवीर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 12,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सराहनीय कार्य करने वाली टीम व अभियोजन पक्ष:
- एडीजीसी: श्री प्रदीप सिंह
- को० मो०: हे०का० तेजसिंह
- पैरोकार: का० संजीव कुमार