फर्रुखाबाद (द दस्तक 24):
उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बालिकाओं संबंधी अपराधों में त्वरित व प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' व 'मिशन शक्ति 6.0' अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक और सफलता मिली है।
मुकदमे एवं विवेचना का विवरण:
अभियुक्त राजीव प्रजापति (पुत्र खुशीराम, निवासी मोहल्ला भाऊटोला, थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़) के विरुद्ध थाना मऊदरवाजा पर मु०अ०सं० 511/2018 (वाद संख्या 091/2018) धारा 452, 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना पुलिस द्वारा निष्पक्ष विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।
न्यायालय का निर्णय एवं सजा:
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयासों व प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 27.10.2026 को अभियुक्त राजीव प्रजापति को दोषसिद्ध ठहराते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा ₹10,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सराहनीय कार्य करने वाली टीम व अभियोजन पक्ष:
- एडीजीसी: श्री तेज सिंह
- एडीजीसी: श्री विकास कटियार
- को० मो०: हे०का० राजेश कुमार
- पैरोकार: का० गुलाम गौस