पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने “पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026” पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.
इसके लागू होने के बाद राज्य के निजी स्कूल अब बिना निर्धारित नियमों के सालाना 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे.इससे फीस संरचना में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को अनियंत्रित फीस बढ़ोतरी से राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर राज्यपाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला पंजाब के बच्चों और अभिभावकों के हित में है. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को कारोबार नहीं बनने देगी और निजी स्कूलों द्वारा फीस के नाम पर होने वाले कथित शोषण पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम आम परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करेगा.
