Sunday, 01 November 2026 | 4:26 AM
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कासगंज :-जिला मजिस्ट्रेट /लाइसेंस प्राधिकारी, प्रणय सिंह द्वारा आदेश जारी किये

। कासगंज: जिला मजिस्टेªेट/लाइसंेस प्राधिकारी, प्रणय सिंह द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के दिन जनपद कासगंज की समस्त आबकारी की फुटकर दुकानें अर्थात् देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग तथा समस्त थोक अनुज्ञापनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की सं
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कासगंज :-जिला मजिस्ट्रेट /लाइसेंस प्राधिकारी, प्रणय सिंह द्वारा आदेश जारी किये

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कासगंज: जिला मजिस्टेªेट/लाइसंेस प्राधिकारी, प्रणय सिंह द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के दिन जनपद कासगंज की समस्त आबकारी की फुटकर दुकानें अर्थात् देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग तथा समस्त थोक अनुज्ञापनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 यथा संशोधित आबकारी दुकानों के अनुज्ञापन की शर्तों एवं संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मादक पदार्थों की बिक्री को पूर्णतः बन्दी घोषित की गई है। इस बन्दी दिवस हेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया