फर्रुखाबाद:दहेज हत्या मामले में तीन दोषियों को 7-7 वर्ष की सजा, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी

 
फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 14 मई 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम सोना जानकीपुर निवासी अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र हंसराम, हंसराम पुत्र पातीराम तथा श्रीमती रामकली पत्नी हंसराम के विरुद्ध वर्ष 2023 में मु0अ0सं0-207/2023 के तहत धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 कोर्ट ने दिनांक 14 मई 2026 को तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया।न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।मामले में प्रभावी पैरवी करने वालों में एडीजीसी श्री तेज सिंह, एडीजीसी श्रीमती दीपिका कटियार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल सुनील कुमार तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल बिपिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।