फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 06 जुलाई 2026 जनपद में अग्नि सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को फतेहगढ़ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भवन स्वामियों, गेस्ट हाउस संचालकों, अस्पताल, कोचिंग सेंटर और शॉपिंग शोरूम संचालकों को अग्नि सुरक्षा संबंधी नियमों और दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की अनिवार्यता की जानकारी दी गई।
हाल ही में लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत की घटना के बाद शासन ने अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में भवन स्वामियों को नियमों से अवगत कराने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता अंकित सिंह ने भवन निर्माण में स्वीकृत नक्शे की उपयोगिता और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं, अग्निशमन अधिकारी प्रांशु अवस्थी ने भवनों की ऊंचाई और क्षेत्रफल के आधार पर लागू होने वाले अग्नि सुरक्षा मानकों की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया और 9 मीटर ऊंचाई वाले शैक्षणिक संस्थान, संस्थागत भवन, अस्पताल एवं संयुक्त भवनों के लिए दमकल विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। इसके अलावा सभी गेस्ट हाउस का संचालन भी बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी के नहीं किया जा सकता। वहीं, होटलों के लिए एनओसी का मानक 15 मीटर ऊंचाई निर्धारित किया गया है।
अग्निशमन अधिकारी ने सभी भवन स्वामियों से अपील की कि वे अपने परिसरों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जनहानि से बचा जा सके।
कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत निगम तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. विपुल अग्रवाल, संजय गर्ग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य भवन संचालकों को अग्नि सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना रहा।
