फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 जुलाई 2026 जनपद में कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने एवं असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के न्यायालय द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की गई है।
माह मई, 2026 एवं जून, 2026 के कुल 10 मामलों में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 7 आरोपियों के विरुद्ध जनपद बदर (निर्वासन) तथा 3 आरोपियों के विरुद्ध नियत अवधि तक प्रत्येक शनिवार संबंधित थाना में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश पारित किए हैं।
जनपद बदर किए गए आरोपियों में जयदीप, कुलदीप, नसीम उर्फ वसीम, राजन, अमित यादव उर्फ अंश कुमार, अमित तथा अन्य संबंधित अभियुक्त शामिल हैं, जिन्हें छह माह की अवधि के लिए जनपद से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त लालाराम, गौरव उर्फ पंडा एवं कमरुल खान के विरुद्ध 02 से 06 माह की अवधि तक प्रत्येक शनिवार संबंधित थाने में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं।
इसी क्रम में गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित पांच मामलों में अभियुक्तगण अनुपम दुबे, रामबाबू उर्फ बड़े लल्ला तथा संदीप पाल द्वारा अपराध से अर्जित कुल ₹59,80,69,457 की धनराशि के संबंध में दायर वादों का निस्तारण करते हुए प्रकरणों को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), फर्रुखाबाद के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे।
