फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 15 जुलाई 2026 जनपद में प्रभावी अभियोजन और पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते विभिन्न आपराधिक मामलों में अदालत ने कुल 17 दोषियों को सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार अपराधियों को कठोर दंड दिलाने के लिए थाना प्रभारियों, पैरोकारों एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में दोषसिद्धि करते हुए कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
हत्या एवं मारपीट के मामले में 8 अभियुक्तों को 8-8 वर्ष की सजा
थाना कमालगंज में वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 09/2024 (धारा 452, 147, 148, 149, 506, 504, 302 भादवि) में नामजद अभियुक्त आसिफ मुन्ना, वसीम खान, सादाब खान, बाबर खान, अरशद खान उर्फ अक्कू, अमीर खान, तशरीफ शानू तथा अब्दुल मन्नान ईशान को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-01) न्यायालय ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने सभी आठ अभियुक्तों को 8-8 वर्ष के कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मारपीट और बलवा के मामले में 8 दोषियों को 5-5 वर्ष का कारावास
इसी प्रकार थाना कमालगंज के मुकदमा अपराध संख्या 30/2024 (धारा 147, 148, 308, 448, 452, 427, 504, 506 भादवि) में अभियुक्त इदरीश, तमजीद, तमहीद, जुनैद, नाजिम, आजम, तैसीफ तथा मगरूल को एडीजे-01 न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 5-5 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास
थाना मेरापुर में वर्ष 2002 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा अपराध संख्या 66/2002 में अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र तेजराम निवासी ग्राम नदौरा को स्पेशल गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
इन मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री हरिनाथ सिंह, श्री संजीव कुमार पाल तथा गैंगस्टर एक्ट मामले में श्री शैलेश कुमार ने प्रभावी पैरवी की। वहीं कोर्ट मोहर्रिर एवं पैरोकारों ने भी साक्ष्यों और न्यायालयीन कार्यवाही के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप सभी मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी। पुलिस विभाग ने इसे प्रभावी अभियोजन और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया।
