फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 08 जुलाई 2026 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी और सख्त कार्रवाई के तहत गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह सफलता प्राप्त हुई।
जानकारी के अनुसार, अभियुक्त अरुण यादव पुत्र राजवीर सिंह, निवासी ग्राम माधौपुर, थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 802/2020, वाद संख्या 169/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कोतवाली फर्रुखाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 08 जुलाई 2026 को माननीय स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष 10 माह के साधारण कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में प्रभावी पैरवी में एडीजीसी श्री शैलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह तथा पैरोकार कांस्टेबल राजीव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस विभाग ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और प्रभावी पैरवी का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।
