फर्रुखाबाद:महिला अपराध के मामले में आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास, 40 हजार रुपये अर्थदंड

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के तहत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी करते हुए फर्रुखाबाद पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वारा एक आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

पुलिस के अनुसार थाना कंपिल में वर्ष 2017 में अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ भोला पुत्र ब्रह्मानन्द निवासी हकीकतपुर, थाना कंपिल, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 338/2017, वाद संख्या 20/2018 धारा 363, 366, 376 भादवि, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इसके बाद फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई।

पुलिस की प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दिनांक 20 अगस्त 2026 को अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ भोला को दोषसिद्ध करते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

प्रभावी पैरवी में इनकी रही भूमिका

मामले की पैरवी में एडीजीसी श्री तेज सिंह, एडीजीसी श्री विकास कटियार, कोर्ट मोहर्रिर का0 प्राची तथा पैरोकार हे0का0 अमन का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं मिशन शक्ति के तहत महिला एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों में दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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