फर्रुखाबाद: दहेज हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को 7-7 वर्ष कारावास, न्यायालय ने सुनाया फैसला

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 06 मई 2026 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के निर्देशों के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की संयुक्त कार्रवाई में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्तगण 1. मनोज पुत्र लालाराम, 2. रामगुनी पत्नी लालाराम एवं 3. लालाराम पुत्र स्व. वृजलाल निवासी ग्राम नौसारा तुर्कहटा, थाना राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मु0अ0सं0-29/2023, वाद संख्या 624/2023, धारा 498ए, 304 बी भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था।मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकारों द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।मा. न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम ने दिनांक 06 मई 2026 को मामले में सुनवाई पूरी करते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 8000-8000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।इस मामले में एडीजीसी श्रीमती दीपिका कटियार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल सुनील कुमार एवं पैरोकार कांस्टेबल बब्लू कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके अथक प्रयासों से पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका।