फर्रुखाबाद: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 26 मई 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कठोर सजा दिलाने की मुहिम लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना कम्पिल पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना कम्पिल क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर निवासी अभियुक्त विशाल पुत्र बाबर खाँ के विरुद्ध वर्ष 2022 में मु0अ0सं0-42/2022, धारा 376/511 भादवि एवं 18 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी और अथक प्रयास किए गए। जिसके परिणामस्वरूप स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने दिनांक 26 मई 2026 को अभियुक्त विशाल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में एडीजीसी श्री तेज सिंह, एडीजीसी श्री विकास कटियार, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल प्राची तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल अमन की विशेष भूमिका रही।

पुलिस विभाग ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि महिला एवं बाल अपराधों में दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

Leave a Comment