फर्रुखाबाद:राशन वितरण में अनियमितता पर उचित दर विक्रेता की दुकान निलंबित, मुकदमा दर्ज

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 27 अगस्त 2026 जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण में अनियमितताओं के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। विकास खंड राजेपुर की ग्राम पंचायत शेराखार गौटिया के उचित दर विक्रेता श्री जगपाल के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की पूर्ति निरीक्षक, अमृतपुर द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई।

जांच के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुदानित खाद्यान्न गेहूं 51.80 कुंतल, चावल 85.994 कुंतल, मक्का 18.96 कुंतल तथा बाजरा 39.60 कुंतल के साथ चीनी की मात्रा में भी अनियमितता पाए जाने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एमडीएम योजना के अंतर्गत 188 किलोग्राम गेहूं और 332 किलोग्राम चावल तथा आईसीडीएस योजना के अंतर्गत अप्रैल 2025 से जांच की तिथि तक के खाद्यान्न के संबंध में भी अनियमितताओं की बात सामने आई।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, खाद्यान्न को अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से कालाबाजारी/डायवर्जन किए जाने तथा वितरण संबंधी अन्य अनियमितताओं के दृष्टिगत कार्रवाई की गई है।

जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में कार्रवाई

जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश दिनांक 27 अगस्त 2026 के अनुपालन में विकास खंड राजेपुर की ग्राम पंचायत शेराखार गौटिया स्थित उचित दर विक्रेता श्री जगपाल की उचित दर दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया गया है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना कोतवाली राजेपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

अन्य राशन विक्रेताओं को भी चेतावनी

जिला प्रशासन ने जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे राशनकार्ड धारकों को नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा शिकायत सामने आने पर संबंधित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की इस कार्रवाई से राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त संदेश गया है।

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