फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 31 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। फतेहगढ़ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
पहले मामले में अभियुक्त रमले उर्फ जितेन्द्र पुत्र मुखराम, निवासी चुरसाई थाना जहानगंज, के विरुद्ध वर्ष 2017 में धारा 506, 363, 366, 354ए भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2026 को स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 12,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र हीरालाल, निवासी मोहल्ला कछियाना लिंजीगंज थाना कोतवाली फर्रुखाबाद, के खिलाफ धारा 363, 366, 376 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इन दोनों मामलों में एडीजीसी श्री तेज सिंह, कोर्ट मोहर्रिर प्राची तथा पैरोकारों मोहित कुमार और राजीव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम और अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों से यह सफलता प्राप्त हुई।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महिला अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी पैरवी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर समाज में सुरक्षा और कानून का विश्वास मजबूत किया जा सके।
