फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 31 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। जनपद फतेहगढ़ में आर्म्स एक्ट के तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना नवाबगंज क्षेत्र में पंजीकृत तीन मामलों—मु0अ0सं0 347/2015, 376/2015 एवं 377/2015—में पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इन मामलों में अभियुक्त मूलचन्द लोधी, जबर सिंह एवं महावीर के विरुद्ध धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते मा० न्यायालय एडीजे-2 कोर्ट ने दिनांक 31 मार्च 2026 को तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 3-3 वर्ष के कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस सफलता में एडीजीसी श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, एडीजीसी श्री अनुज कटियार, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल बंटी कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल कृष्णवीर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस विभाग के अनुसार, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और सजा सुनिश्चित कराने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी पैरवी जारी रहेगी, जिससे कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।
