लखनऊ: 01 अप्रैल से यूपी में हर अंडे पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, सरकार का नया नियम लागू।

लखनऊ:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 मार्च 2026 अगर आप अंडे का सेवन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अंडे के कारोबार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट और उत्पादन (मुर्गी द्वारा दिए जाने) की तारीख लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।

पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह नियम उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताजे खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। अब अंडा खरीदते समय ग्राहक आसानी से यह जान सकेंगे कि अंडा कितना ताजा है और कब तक खाने योग्य रहेगा।

क्या कहता है नया नियम?

नए नियम के तहत:

हर अंडे पर उत्पादन की तारीख (लेइंग डेट) लिखना अनिवार्य होगा

साथ ही उसकी एक्सपायरी डेट भी अंकित करनी होगी

व्यापारियों और पोल्ट्री संचालकों को इसका सख्ती से पालन करना होगा

अंडे कितने दिन तक सुरक्षित?

विशेषज्ञों के अनुसार:

लगभग 30°C तापमान पर रखा गया अंडा 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहता है

2 से 8°C (फ्रिज) में रखने पर अंडा करीब 5 हफ्ते तक खाने योग्य रहता है

नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

यदि कोई व्यापारी इस नियम का पालन नहीं करता है, तो:

अंडों की खेप को नष्ट किया जा सकता है

या उन पर “इंसानों के खाने लायक नहीं” की मुहर लगा दी जाएगी

सरकार का मानना है कि इस फैसले से खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को खराब या बासी अंडों से बचाया जा सकेगा।

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