दिल्ली विधानसभा के भीतर राज्यसभा की कार्यवाही और सभापति के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

दिल्ली विधानसभा के भीतर राज्यसभा की कार्यवाही और सभापति के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। राज्यसभा के मनोनित सदस्य सोनल मानसिंह ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को यह नोटिस भेज दिया है। नोटिस के साथ ही सोनल ने अरविंद केजरीवाल के भाषण की सीडी भी सौंपी है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा के सभापति नोटिस का संज्ञान लेते हुए इसे विशेषाधिकार हनन समिति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। आरोपों के सही पाए जाने की स्थिति में विशेषाधिकार समिति दिल्ली विधानसभा को उचित कार्रवाई के लिए कह सकता है।
इस मामले की जानकारी रखने वाले उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, नियम के मुताबिक सदन के भीतर दिए गए भाषण या किसी काम के खिलाफ सदन के बाहर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन संसद के उच्च सदन के खिलाफ विधानसभा के भीतर हुए अवमानना के मामले में उसी विधानसभा को संबंधित सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के लिए कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है। विशेषाधिकार हनन के नोटिस में केजरीवाल पर संसद के उच्च सदन के साथ ही उसके अध्यक्ष की अवमानना का आरोप लगाया गया है।
मानसिंह के अनुसार, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पहली बार बिना मतदान के राज्यसभा में तीनों बिल पास कर दिए गए। उन्होंने कहा कि असल में राज्यसभा में तीनों बिल को ध्वनिमत से पास किया गया था और ध्वनिमत से बिल पास कराने की पुरानी परंपरा रही है। गौरतलब है कि केजरीवाल ने 17 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा में तीनों कृषि सुधार कानून की प्रतियों को किसान विरोधी बताते हुए फाड़ दिया था।

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आदर्श कुमार

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