फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 28 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। वर्ष 1999 में दर्ज डकैती के एक पुराने मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली फतेहगढ़ में मु0अ0स0-479/1999, वाद संख्या 12/2000, धारा 395 व 412 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्त अखिलेश उर्फ बबलू पुत्र सत्यदेव दुबे निवासी फतेहपुर पिरौली थाना मेरापुर तथा महेश पुत्र रामरूप यादव निवासी देवरामपुर थाना कोतवाली फर्रुखाबाद के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद, दिनांक 28 मार्च 2026 को माननीय एडीजे-03/डकैती कोर्ट, फतेहगढ़ ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस महत्वपूर्ण निर्णय में फतेहगढ़ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों की अहम भूमिका रही। प्रभावी पैरवी और सतत प्रयासों के चलते यह निर्णय संभव हो सका।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री अनुज प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल हरबेन्द्र कुमार तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम सिंह ने केस को मजबूती से प्रस्तुत कर न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
पुलिस विभाग ने इस फैसले को कानून व्यवस्था की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
