फर्रुखाबाद में 22 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 25 मार्च 2026 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। लंबे समय से विचाराधीन हत्या के प्रयास (धारा 307/34 भादवि) के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना कमालगंज में वर्ष 2004 में पंजीकृत मुकदमा संख्या 325/2004 (वाद संख्या 239/2011) में अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र रामनरेश एवं रामनरेश पुत्र सूबेदार, निवासी पसई नगला, के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई पूर्ण होने के बाद मा० न्यायालय एडीजे-03/ स्पेशल डकैती कोर्ट ने दिनांक 25 मार्च 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री अनुज प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल हरबिन्द्र सिंह तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल मोहम्मद हारून द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप यह सफलता प्राप्त हुई।

इसी क्रम में, एक अन्य मामले में भी अभियुक्त सुशील कुमार के विरुद्ध थाना कमालगंज में वर्ष 2004 में दर्ज मुकदमा संख्या 372/2004 (वाद संख्या 236/2011) धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया। मा० न्यायालय एडीजे-03/ स्पेशल डकैती कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त को 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह सफलता फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की संयुक्त मेहनत का परिणाम है। शासन के निर्देशानुसार अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी आगे भी जारी रहेगी।