फर्रुखाबाद-कन्नौज में आयुर्वेदिक एवं यूनानी क्लीनिकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन कार्रवाई की चेतावनी

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 अप्रैल 2026 जनपद फर्रुखाबाद एवं कन्नौज में संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा से जुड़े निजी क्लीनिकों और चिकित्सालयों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित चिकित्सकों और संस्थानों को निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व में जारी ज्ञाप एवं निदेशक आयुर्वेद सेवाएं, लखनऊ के परिपत्र के तहत स्पष्ट किया गया है कि जो भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हैं, उन्हें क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी निजी चिकित्सक, जो आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है, वह अपने क्लीनिक का संचालन शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराए। इसके साथ ही पहले से संचालित क्लीनिकों और चिकित्सालयों को भी अपने पंजीकरण का नवीनीकरण समय से कराना होगा।

अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनपद में संचालित क्लीनिकों की जांच की जाएगी। यदि कोई भी संस्थान बिना पंजीकरण या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सक या संस्थान संचालक की होगी।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने सभी संबंधित चिकित्सकों और संस्थानों से अपील की है कि वे समय रहते अपने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।