Monday, 14 September 2026 | 11:45 PM
उत्तर प्रदेश

प्रयागराज: दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक दिव्यांगजन करें ऑनलाइन आवेदन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत नव विवाहित दम्पत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/- एवं केवल युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/- धनराशि पुरस
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प्रयागराज: दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक दिव्यांगजन करें ऑनलाइन आवेदन
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दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत नव विवाहित दम्पत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/- एवं केवल युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/- धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
जनपद में योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांगजन http//divyangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन करतेे समय आवेदक को आवश्यक प्रपत्रों को अपलोड किया जाना आवश्यक है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर अपलोड किये गये प्रपत्रों की हार्ड कापी विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष संख्या-13 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
योजना की निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो तथा दम्पत्ति में कोई आयकर दाता की श्रेणी अंतर्गत न हो। इसके साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक की शादी 01 अप्रैल, 2023 के पश्चात् सम्पन्न होनी चाहिए।

द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858