फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 30 सितंबर 2026 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद के निर्देशों के क्रम में नारायण आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए POCSO अधिनियम, 2012 के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के उद्देश्य, उपयोगिता और बालकों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने में इसकी भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
विद्यार्थियों को बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला तथा अन्य संबंधित अपराधों के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि ऐसे मामलों में कानून पीड़ित बालक की सुरक्षा, गरिमा और पहचान की गोपनीयता को विशेष महत्व देता है।
कार्यक्रम में सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के बारे में भी जानकारी दी गई तथा विद्यार्थियों को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें बताया गया कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार, घटना अथवा शोषण की स्थिति में वे अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी दें।
इस दौरान POCSO अधिनियम के प्रभावी अनुपालन, पीड़ित बालक के प्रति संवेदनशील व्यवहार तथा ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में रुचिपूर्वक सहभागिता की और अपनी जिज्ञासाओं से संबंधित प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त की।
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, लैंगिक अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी देना तथा बाल सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करना रहा।
कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या, समस्त शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त पराविधिक स्वयंसेवक श्री देवराज सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का समापन बाल सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों को भी जागरूक करने की अपील के साथ हुआ।