Friday, 30 October 2026 | 6:41 PM
उत्तर प्रदेश

जौनपुर : निजी शीतगृहों में भंडारित आलू पर मिलेगा अनुदान, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन

जिला उद्यान अधिकारी डा० सीमा सिंह राणा ने जनपद के आलू उत्पादक किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषक हित में निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के भंडारण प्रभार पर अनुदान प्रदान किए जाने की योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत निजी शीतगृहों में आलू भंडारित करने वाले पात्र किसानों को भंडारण प्रभार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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जौनपुर : निजी शीतगृहों में भंडारित आलू पर मिलेगा अनुदान, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन
जौनपुर : निजी शीतगृहों में भंडारित आलू पर मिलेगा अनुदान, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन
जौनपुर :

प्रति कृषक अधिकतम 200 कुंतल आलू के भंडारण प्रभार पर मिलेगी सहायता


       जिला उद्यान अधिकारी डा० सीमा सिंह राणा ने जनपद के आलू उत्पादक किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषक हित में निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के भंडारण प्रभार पर अनुदान प्रदान किए जाने की योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत निजी शीतगृहों में आलू भंडारित करने वाले पात्र किसानों को भंडारण प्रभार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

       उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रति कृषक अधिकतम 02 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं 200 कुंतल आलू के भंडारण पर 100 रुपये प्रति कुंतल की दर से अनुदान देय होगा। योजना का लाभ पट्टाधारक कृषकों को भी मिलेगा। भंडारित आलू की निकासी के उपरांत ही अनुदान राशि देय होगी। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि परिवार रजिस्टर एवं भू-अभिलेखों के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाएगी तथा सहायता राशि लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। परिवार के सदस्यों को भू-अभिलेख में दर्ज रकबे के अनुसार पृथक-पृथक अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।

        योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आधार कार्ड अथवा कृषक आईडी के माध्यम से ई-केवाईसी, बैंक पासबुक/चेकबुक की छायाप्रति, अद्यतन खसरा-खतौनी, शीतगृह द्वारा जारी आमद रसीद, भंडारण रसीद, भंडारण प्रभार भुगतान रसीद, निकासी रसीद एवं गेट पास सहित अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

       जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों ने निजी शीतगृहों में आलू भंडारित किया है, वे 15 अक्टूबर 2026 तक संबंधित कोल्ड स्टोरेज पर जाकर अथवा ऑनलाइन पोर्टल potato.uphorticulture.in पर आवेदन अवश्य कर लें, ताकि सहायता राशि समय से उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जा सके।

        जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों से अपील की कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही एवं स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी या जानकारी में अंतर होने पर आवेदन के सत्यापन में परेशानी आ सकती है। इसलिए किसान आवेदन करने से पहले अपने आधार कार्ड, बैंक खाते और भूमि संबंधी अभिलेखों में दर्ज विवरण की अच्छी तरह जांच कर लें।

        विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक खाता आधार से लिंक हो और खाते का विवरण सही हो, क्योंकि स्वीकृत अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

        विभागीय अधिकारियों के अनुसार योजना का उद्देश्य किसानों को निजी शीतगृहों में आलू के भंडारण पर आने वाले खर्च में आर्थिक राहत उपलब्ध कराना है। आलू जैसी प्रमुख फसल के उत्पादन के बाद किसानों को उसके सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपनी उपज को उचित समय पर बाजार में बेच सकें।