उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया है कि जिले में हाल में हुई बे-मौसम बारिश और तेज हवाओ से फसलो को हुये नुकसान को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावा दर्ज करानें की अपील की है।
विभाग के अनुसार जिन किसानो ने अपनी फसलो का बीमा कराया है, उन्हे नुकसान की सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्बन्धित बीमा कम्पनी अथवा अधिकृत माध्यम से देनी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा- निर्देशो में स्थानीय आपदा अथवा निर्धारित परिस्थितियो में फसल नुकसान की सूचना 72 घण्टे के भीतर देने का प्रावधान है।उप कृषि निदेशक डा0 अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि अत्यधिक बारिश से जलभराव के कारण हुये नुकसान की स्थिति में बीमित किसान समय से अपनी सूचना दर्ज करायें। उन्होने बताया कि धान की फसल के सम्बन्ध में व्यक्तिगत क्षति के दावे के लिये योजना के प्रावधान और अधिसूचित जोखिम लागू होगें। वही धान के अलावा ज्वार, बाजरा और अरहर सहित अन्य बीमित फसलो के नुकसान की सूचना भी किसान निर्धारित अवधि में दे सकते है। किसान फसल के नुकसान की सूचना दर्ज कराने के लिये टोल फ्री नम्बर 14447 पर सम्पर्क कर सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारिक पोर्टल पर किसान अपनी शिकायत या फसल नुकसान से सम्बन्धित जानकारी दर्ज करा सकते है। विभाग ने किसानो से अपील की है कि शिकायत दर्ज कराते समय बीमा पालिसी से सम्बन्धित विवरण, बैंक खाते की जानकारी, मोबाईल नम्बर और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखे, किसान नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय अथवा सम्बन्धित अधिकारियों के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।