मगध क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक, अरवल के द्वारा दिए प्रतिवेदन के आधार पर अरवल के थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी को निलंबित कर दिया है। समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि पुलिस अधीक्षक अरवल को ई-मेल के माध्यम से शिकायत मिली कि पु०नि०-सह-थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी अरवल थाना द्वारा दिनांक 22/23.10.2026 की रात्रि में विशेष छापामारी अभियान के दौरान 04 व्यक्तियों को पकड़कर थाना पर लाया गया तथा बिना कानूनी अधिकार के थाना में रखकर, परिजनों से संपर्क नहीं करने दिया गया एवं अवैध वसूली करने के बाद छोड़ दिया गया।
जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल से कराई गई। जांच में हरियाणा के 03 व्यक्ति एवं अरवल के 01 व्यक्ति कुल 04 व्यक्तियों को बेवजह 12 घंटे तक गैर कानूनी तरीके से थाना में निरुद्ध रखने का आरोप सत्य पाया गया।
इस पर पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र द्वारा आचरण को कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक मानते हुए थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, अरवल निर्धारित किया गया है।