Friday, 30 October 2026 | 6:41 PM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद में पोक्सो जागरूकता अभियान के तहत 3,500 से अधिक छात्र-छात्राएं हुए जागरूक, मूक-बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा से दी सुरक्षा की जानकारी

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर फर्रुखाबाद में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न विद्यालयों में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों को बाल अधिकार, गुड टच-बैड टच, पोक्सो कानून और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी। 1 अक्टूबर को पांच विद्यालयों में आयोजित शिविरों में कुल 3,506 छात्र-छात्राएं शामिल हुए।
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फर्रुखाबाद में पोक्सो जागरूकता अभियान के तहत 3,500 से अधिक छात्र-छात्राएं हुए जागरूक, मूक-बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा से दी सुरक्षा की जानकारी

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 01 अक्टूबर 2026 उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA), लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद श्री नीरज कुमार के मार्गदर्शन एवं अनुमोदन के बाद जनपद में पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशेष राज्यव्यापी विधिक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान का संयोजन श्री संजय कुमार VI, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी तथा श्रीमती बिंदिया भटनागर, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद द्वारा किया जा रहा है। अभियान में प्राधिकरण कार्यालय के कर्मचारीगण एवं पराविधिक स्वयंसेवक (PLVs) भी सहयोग कर रहे हैं।

अभियान के प्रथम चरण में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक जनपद के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रार्थना सभा के दौरान छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों, कानूनी परिणामों तथा बाल अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया।

1 अक्टूबर को आयोजित जागरूकता शिविरों में 3,506 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। निर्धारित रोस्टर के अनुसार श्रीमती बिंदिया भटनागर द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 777 छात्राएं उपस्थित रहीं।

इसी क्रम में सुश्री नमिता दुबे, अपर सिविल जज (व.प्र.)/एसीजेएम द्वारा म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में आयोजित शिविर में 619 छात्र-छात्राएं, श्रीमती श्वेता तिवारी, अपर सिविल जज (व.प्र.) द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में आयोजित शिविर में 536 छात्र-छात्राएं, श्री आकाश गुप्ता, सिविल जज (व.प्र.)/एफटीसी फर्रुखाबाद द्वारा क.र. रस्तोगी इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद में आयोजित शिविर में 812 छात्र तथा श्रीमती इशिता सिंह, सिविल जज (जू.डि.) द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जेएनवी रोड फतेहगढ़ में आयोजित शिविर में 762 छात्र उपस्थित रहे।

जागरूकता शिविरों में न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि कानून की दृष्टि से 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के मामलों में पोक्सो अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। विद्यार्थियों को बाल विवाह, बाल संरक्षण, अपराध की सूचना देने की जिम्मेदारी तथा पीड़ित बच्चे की पहचान की गोपनीयता के संबंध में भी जानकारी दी गई।

बच्चों को यह भी बताया गया कि किसी बाल अपराध की जानकारी होने पर पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत संबंधित सूचना देना आवश्यक है। साथ ही आपात स्थिति अथवा सहायता की आवश्यकता होने पर 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (पुलिस) एवं 15100 (लीगल हेल्पलाइन) पर संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के दौरान श्रीमती बिंदिया भटनागर द्वारा ‘संकेत राजकीय विद्यालय’ में विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। इसमें मूक-बधिर विद्यार्थियों को विशेष शिक्षकों के सहयोग से सांकेतिक भाषा के माध्यम से पोक्सो अधिनियम, बाल सुरक्षा, उनके अधिकार तथा गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों तक भी विधिक जागरूकता एवं सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाना रहा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभियान के माध्यम से बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को बाल सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यकता पड़ने पर समय रहते कानूनी सहायता लेने का संदेश दिया जा रहा है।